09 अक्टूबर तक रिकबरी न होने पर पैक्सफेड के अधिकारियों से होगी रिकबरी, दर्ज होगी एफआईआर
आयुक्त द्वारा गठित मण्डल स्तरीय तकनीकी समिति की जांच में हुआ खुलासा, बिना ई-निविदा प्रकाशित कराए ही करा दिए निर्माण कार्य
गोण्डा।रिपोर्ट- राजेन्द्र कुमार:
आयुक्त, देवीपाटन मण्डल एसवीएस रंगाराव ने जनपद गोण्डा के विकासखण्ड मनकापुर व वजीरगंज में उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी लिमिटेड(पैक्सफेड) इकाई गोण्डा द्वारा कराए गए इन्टरलाकिंग कार्यों में गड़बड़ी मिलने पर कार्यदायी संस्था के प्रबन्धक निदेशक, मुख्य अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता को सम्बन्धित अधिकारी,कर्मचारी एवं ठेकेदार से रिबकरी हेतु पत्र लिखा है तथा आगामी 09 अक्टूबर तक रिकबरी की धनराशि जमा न करने पर 10 अक्टूबर को प्रकरण में एफआईआर दर्ज कराते हुए तीनों अधिकारियों से रिकबरी की चेतावनी दी है।
बताते चलें के आयुक्त देवीपाटन मण्डल एस0वी0एस0 रंगाराव ने मण्डल में विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की तकनीकी जांच हेतु मण्डल स्तरीय समिति का गठन किया है ताकि जांच में कमी पाए जाने पर खराब काम करने वाली कार्यादायी संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके। इसी क्रम में मण्डलीय समिति ने कार्यदायी संस्था पैकफेड इकाई गोण्डा द्वारा कराए गए कार्यों गोण्डा में विकासखण्ड वजीरगंज के ग्राम करनीपुर में, विकासखण्ड मनकापुर के ग्राम पचपुती जगतापुर व ग्राम हड़हवा में हुई इन्टर लाकिंग रोड व नाली निर्माण की कार्य की जांच की, जिसमें बड़ी अनियमितता सामने आई है।
आयुक्त ने बताया कि जांच में पाया गया है कि कार्य हेतु निकाली ई-निविदा में अंकित एस्टीमेटेड काॅस्ट प्राक्कलन में अंकित लागत से अलग है तथा ई-निविदा को किसी भी राष्ट्रीय या स्थानीय समाचार पत्र में नहीं छपवाया गया और न ही इसका प्रचार-प्रसार किया गया। इसी के साथ परियोजना के पूर्ण होने की तिथि मई-जून 2020 है जबकि अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। प्राक्कलन में प्रयोग किए ड्राई स्टोन बैलास्ट की दर में भिन्नता पाई गई है। उन्होंने बताया कि जांच में आई रिपोर्ट के अनुसार कार्य स्थल की स्थिति, प्राक्कलन तथा अन्य अभिलेखों की जांच के सापेक्ष तीनों परियोजनाओं में तकनीकी समिति द्वारा 07 लाख 45 हजार 836 रूपए की रिकबरी प्रस्तावित की गई है। आयुक्त ने इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी व ठेकेदार का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आगामी 09 अक्टूबर तक रिकबरी कराकर धनराशि जमा कराने के लिए कार्यदायी संस्था पैक्सफेड के प्रबन्ध निदेशक, धीरेन्द्र सिंह, मुख्य अभियन्ता अशोक कुमार तथा अधिशासी अभियन्ता संतोष कुमार पाण्डेय को पत्र लिख कर निर्धारित समयावधि में रिकबरी कराने के निर्देश दिए हैं तथा यह भी चेतावनी दी है कि यदि 09 अक्टूबर तक रिकबरी नहीं करा ली गई तो 10 अक्टूबर को प्रकरण में एफआईआर दर्ज कराकर प्रबन्धक निदेशक पैक्सफेड, मुख्य अभियन्ता पैक्सफेड तथा अधिशासी अभियन्ता पैक्सफेड से ही रिकबरी की कार्यवाही की जाएगी।
आयुक्त ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुसूचति जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ से विकासखण्ड मनकापुर के ग्राम हड़हवा में इन्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य 132.82 रूपए की लागत से, मनकापुर के ग्राम पचपुती जगतापुर में इन्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य 115.88 रूपए की लागत से तथा विकासखण्ड वजीरगंज के ग्राम करनीपुर में इन्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य 188.86 लाख रूपए की लागत से कराया जाना था। परन्तु सभी कार्यों में मानकों एवं शासनादेशों को दरकिनार कर निर्माण कार्य कराए गए हैं। यहां तक कि बिना ई-निविदा प्रकाशित कराए ही कार्य कराए गए। उन्होंने बताया कि आगे भी मण्डल स्तरीय तकनीकी कमेटी द्वारा परियोजनाओं की जांच कराई जाएगी तथा निर्माण कार्यों में अनियमितता करने वाले जिम्मेदार अधिकारी व ठेकेदार के विरूद्ध एक्शन लिया जाएगा।